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जज ने पूछा-राहुल गांधी विदेशी हैं, कहां से पता चला:लखनऊ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को फटकार, कहा- भाजपा कार्यकर्ता हो, इसे क्यों छुपाया ?

July 1, 2024 · admin · 1 मिनट पढ़ें

div class=”f3e032cb”राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। - Dainik Bhaskardiv
div class=”f46ba790″राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।div
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रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए लखनऊ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए वे देश में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। इसे कर्नाटक के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिरा ने दाखिल किया है। सोमवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है।

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं। आपने यह बात याचिका में क्यों नही बताई। मामले की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला कर रहे हैं।

जस्टिस राजन रॉय ने याचिकाकर्ता से कहा- 2016 का ऑर्डर आपके खिलाफ है? इसपर याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडेय ने कहा कि रिव्यू कोर्ट में फाइल किया गया है। सुनवाई लगातार चल रही है।

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा कि इस जनहित याचिका में की गई प्रार्थना केवल इलेक्शन याचिका में मांगी जा सकती है। राहुल गांधी से संबंधित मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई है, लेकिन वह कैंसिल हो गई।

यह है मामला

कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से 21 जून को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था- राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं। वह ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) में निहित प्रावधानों के तहत सांसद बनने के योग्य नहीं हैं।

विग्नेश शिशिर के वकील अशोक पांडेय ने बताया- राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में हमने बैकअप्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में उनके आईटीआर को रिकॉर्ड में लाया है। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। अनुच्छेद 102 में निहित प्रावधानों के तहत उन्हें सांसद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

अधिनियम की धारा 8 (3) के साथ हमने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया गया है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिससे उनके लिए सांसद चुने जाने की अयोग्यता पैदा हो गई है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी

राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने इस बार वायनाड और रायबरेली दो लोकसभा सीटों से जीत दर्ज की थी। वायनाड सीट से राहुल ने इस्तीफा दिया है। राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है।

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