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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कैसरबाग सिविल कोर्ट परिसर में रिवॉल्वर लेकर एक व्यक्ति के घुसने के मामले में लखनऊ जिला जज और पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया की कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति, जिधर से जज एंट्री करते हैं वहां से रिवाल्वर लेकर कैंपस में घुस गया था।
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इस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कोर्ट परिसर के गेटों पर तमाम मशीन लगे होने के बावजूद यह घटना कैसे हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने देवेन्द्र गुप्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका सिविल कोर्ट परिसर में पिछले दिनों हुई चाकूबाजी की घटना के सम्बन्ध में दाखिल की गई है।
चाकूबाजी घटना के संबंध में सरकारी वकील डॉ. वीके सिंह ने कोर्ट को बताया कि जांच एसीपी, मलिहाबाद से करवाई जा रही है। घटना में दो अभियुक्तों करन सोनकर और शुभम पाण्डेय के नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है।
वहीं कोर्ट ने जिला जज को यह भी आदेश दिया है कि वह लखनऊ तथा सेंट्रल बार एसोसिएशनों से इस सम्बन्ध में जानकारी तलब करें कि क्या उक्त शुभम पाण्डेय उनके बार का सदस्य है।




