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लखनऊ की विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट के जज हुसैन अहमद अंसारी ने बांग्लादेशी नागरिक इंदादुल उर्फ इंदा को सजा सुनाई है। बिना वैध वीजा के भारत में रहकर डकैती करने के जुर्म में अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वहीं, उसके सहयोगी जाकिर को भी 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को सजा
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब इंदादुल और उसके साथियों ने लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर डकैती की थी। अधिवक्ता पुलकित मिश्रा ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बताया गया कि 24 मई 2018 की रात को 10-12 हथियारबंद डकैतों ने घर पर हमला किया। गार्डों को बांधकर घर का सारा सामान लूट लिया। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे लूट का सामान बरामद हुआ।
सहायक लोक अभियोजक कृष्ण कुमार साहू ने बताया कि इंदादुल और जाकिर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।




