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लखनऊ हाईकोर्ट ने गोमती नगर थाने के पुलिसकर्मियों पर जमीन कब्जाने और मालिक को धमकाने के गंभीर आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अरविन्द कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है।
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मामले के अनुसार, अरविन्द कुमार शर्मा ने खरगापुर में 2250 वर्ग फीट जमीन 2004 और 2008 में खरीदी थी। 2018 से सलीम नामक व्यक्ति उन्हें जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहा था। 2 नवंबर 2020 को कुछ लोग जबरन कब्जा करने आए।
याचिकाकर्ता पर जमीन बेचने का दबाव बनाया
शिकायत करने पर खरगापुर चौकी इंचार्ज ने उल्टे याचिकाकर्ता पर जमीन बेचने का दबाव बनाया। गोमती नगर थाने के तत्कालीन मालखाना इंचार्ज अवधेश सिंह ने बुलडोजर चलाने की धमकी दी। दरोगा अरविन्द पंत पर भी धमकाने का आरोप है।
बैनामा की जांच के निर्देश
जब याची ने जमीन बेचने से इनकार किया, तो मालखाना इंचार्ज की पत्नी उर्मिला सिंह के नाम सलीम के पिता मो. हनीफ़ द्वारा बैनामा कर दिया गया। कोर्ट ने इस बैनामे की भी जांच के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डीसीपी गोमती नगर को व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।




