गुरुग्राम में महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के आरोप में मुख्य अभियुक्त की गिरफ़्तारी हो चुकी है. वहीं महिला बाइकर ने बीबीसी से उस घटना और महिला बाइकर की सु…
हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया है. वहीं सिया नामक महिला बाइकर ने बीबीसी से बातचीत की है
उन्होंने रविवार को हुई घटना को लेकर बीबीसी से दावा करते हुए कहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी
वहीं, मुख्य अभियुक्त कल्याण बैंसला के वकील नवीन बैंसला ने इस घटना को हिट एंड रन नहीं बल्कि लापरवाही का मामला बताया है
दूसरी ओर कल्याण बैंसला और एक अन्य अभियुक्त की गिरफ़्तारी के बाद गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके उन पर लगाई गई धाराओं के बारे में बताया है
पुलिस ने बताया है कि अभियुक्तों के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास समेत महिला का पीछा करना और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धाराएं दर्ज की गई हैं
बीबीसी से महिला बाइकर ने क्या कहा
गुरुग्राम के गोल्फ़ कोर्स रोड पर रविवार को सिया नाम की एक महिला बाइकर को एक कार सवार ने टक्कर मारी थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे
क्लिक करके पढ़िए इस मामले से जुड़ी पूरी रिपोर्ट
अब सिया नामक महिला बाइकर ने बीबीसी संवाददाता सुमेधा पाल से बातचीत की है
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इस बातचीत में उन्होंने बताया, “मैं एक साल से बाइकिंग कर रही हूं और अभी पिछले साल ही मैंने अप्रीलिया बाइक ली थी. जिस दिन यह घटना हुई उस दिन संडे था. हम संडे राइड पर थे और मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ सुबह बाइक वन जा रही थी. यह सुबह सात बजे की घटना थी जब वो गाड़ी वाले आए और मुझे इशारे करते हुए रुकने के लिए कहा. जब मैं नहीं रुकती वो मेरा पीछा करते हैं. बहुत ओवर स्पीडिंग वो खुद कर रहे हैं, उस वीडियो में दिख रहा है. और जब मेरी बाइक स्लो होती है, वो जानबूझकर इतनी तेज़ स्पीड में आकर मुझे मारने की कोशिश करते हैं.”
उनका अब तक का बाइक राइडिंग का अनुभव कैसा रहा है? क्या पहले भी उन्होंने इस तरह का पीछा करने की या छेड़छाड़ करने की घटना को महसूस किया है
इस सवाल पर महिला बाइकर ने कहा, “एक महिला बाइक राइडर होना बहुत आम बात नहीं है. लेकिन आज कई महिला राइडर हैं जो बाहर निकलकर एक जुनून की तरह इसे कर रही हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत आम चीज़ नहीं है. उनकी क्या मानसिकता है? किस तरह से वो एक किसी फीमेल राइडर को देखकर उनका पीछा करते हैं.”
“और पीछा करने की यह घटना सिर्फ़ एक बार नहीं हुई है. यह पहले भी काफ़ी बार मेरे साथ हुई है. जब मैं दिल्ली-गुड़गांव जैसे रोड पर निकली हूं या मैं कभी दिल्ली से बाहर भी थोड़ा निकली हूं तो लोग पीछा करते हैं. आपका उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं. और यह बहुत आम है, यह सारी फीमेल राइडर सामना करती हैं.”
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कल्याण बैंसला के दावों पर क्या कहा
मुख्य अभियुक्त कल्याण बैंसला के वकील नवीन बैंसला ने इस घटना को लापरवाही का मामला बताया है
नवीन बैंसला ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “दोनों रेस लगा रहे थे. बाइकर्स के ग्रुप में 20-30 राइडर्स शामिल थे, जो रोड पर बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए साथ में चल रहे लोगों पर फ़ब्तियां कस रहे थे और उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे. रेस लगाने के लिए उकसा रहे थे. ओवर स्पीड की वजह से ये टक्कर हुई है जो कि कुल मिलाकर एक लापरवाही का मामला है.”
इन दावों को लेकर जब महिला राइडर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “ये सारी झूठी चीज़ें हैं. वो जितनी भी कोशिश करें या उनका वकील उनको बचाने के लिए ऐसी बेबुनियाद बातें करें लेकिन वीडियो सामने है, सबने देखा है कि उन्होंने क्या किया है. इस वजह से मुझे सफ़ाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है.”
भारतीय सड़कों पर क्या बहुत ज़्यादा ‘मेल ईगो’ है? इस सवाल पर सिया ने कहा, “देखिए मेरा तो यही संदेश है कि फ़ीमेल राइडर्स काफी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और काफी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए सपोर्ट भी किया है. महिलाओं के बाइक राइडर होने से उनकी काफ़ी बोल्ड शख़्सियत नज़र आती है.”
“अगर कोई महिला यह चाहती है कि हमें भी यह (बाइक राइडर) करना चाहिए तो ज़रूर करना चाहिए. लेकिन मैं यह मैसेज लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर देना चाहूंगी कि लड़कियों को बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है. इसकी वजह से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पातीं. और अब शायद मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस अकेली राइड पर या अपने ग्रुप के साथ राइड पर जा पाऊंगी.”
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पुलिस ने कल्याण बैंसला पर क्या धाराएं लगाई हैं
कल्याण बैंसला की राजस्थान के दौसा से हुई गिरफ़्तारी के बाद ईस्ट गुरुग्राम के डीसीपी संदीप कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इस मामले की पूरी जानकारी दी
उन्होंने कल्याण बैंसला पर लगी धाराओं के बारे में भी मीडिया को बताया है. उन्होंने बताया की कल्याण बैंसला के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की 109, 78 और 79 समेत कई धाराएं लगाई गई हैं
डीसीपी संदीप कुमार ने कहा, “दौसा में उसके साथ एक अन्य अभियुक्त भी था जिसे हिरासत में लिया गया है. ये शख़्स घटना के दौरान भी उसके साथ था. दूसरे अभियुक्त की भूमिका की जांच चल रही है क्योंकि वो भी टक्कर मारने की घटना के दौरान उसके साथ था. अभी इसको लेकर पूरी जांच चल रही है. अभियुक्तों को अदालत में पेश करके पुलिस उनका दो दिन का रिमांड मांगेगी और उस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी. दोनों अभियुक्त दूर के चचेरे भाई हैं.”
उन्होंने बताया, “पीड़ित ने कहा है कि गाड़ी चलाने के दौरान उन पर कई अभद्र टिप्पणियां की गई थीं जिसके बाद एफ़आईआर में अभियुक्तों पर बीएनएस की 78 (किसी महिला का पीछा करना) और 79 (महिला की मर्यादा का अपमान करना) धारा भी लगाई गई है. पीड़ित का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है.”
बीएनएस की धारा 78 और 79 में तीन-तीन साल तक की क़ैद और जुर्माने का प्रावधान है
गाड़ी किसकी थी? इस सवाल पर डीसीपी संदीप कुमार ने कहा, “ये गाड़ी अभियुक्त के दोस्त की है जो उसने उधार दी थी और उसके बाद ये अलग अलग जगह जाता रहा फिर इसे राजस्थान के दौसा से गिरफ़्तार किया गया है. जैसे ही अभियुक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसने अपने बचाव में एक इंटरव्यू दिया. इसने नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की, उसके बाद फ़ोन बंद करके वहां से निकल गया था.”
“अभियुक्त एक जिम संचालक है और प्रोपर्टी का काम करता है. दूसरे अभियुक्त की जांच चल रही है. अभियुक्त पर बीएनएस की हत्या की प्रयास की धारा 109 लगाई गई है क्योंकि ये साफ़ दिख रहा है कि बहस होने के बाद जानबूझकर टक्कर मारी गई है. पीड़ित महिला ने भी बयान में कहा है कि ये जान से मारने की कोशिश थी. पुलिस ने वीडियो के विश्लेषण के आधार पर ये धाराएं लगाई हैं.”
बीएनएस की धारा 109 के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है
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Source: BBC News हिन्दी







