हाईकोर्ट का नगर निगम को आदेश:एल्डिको समृद्धि कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम को रायबरेली रोड स्थित एल्डिको उद्यान-टू, समृद्धि कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया।

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि यदि कॉलोनी में अतिक्रमण या सार्वजनिक सड़क पर कोई अवरोध पाया जाता है, तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने नगर निगम, जोन-8 के क्षेत्रीय अधिकारी को शिकायत की जांच कर सभी पक्षों को सुनने के बाद आवश्यक कदम उठाने को कहा।

यह जनहित याचिका कॉलोनी निवासी राम प्रवेश निषाद ने दायर की थी। याची का कहना था कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर सीमेंटेड खंभों के साथ स्लाइडिंग आयरन गेट लगाकर सड़क के एक हिस्से को बंद कर दिया है।

इस अवरोध के कारण फायर टेंडर और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को आने-जाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पार्क में बच्चों को खेलने की अनुमति न मिलने के कारण वे सड़कों पर खेलने को मजबूर हैं।

सुनवाई के दौरान, नगर निगम के अधिवक्ता ने याची के शिकायत पत्र को देखने के बाद कहा कि शिकायत वास्तविक प्रतीत होती है।

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