
सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने जारी किया है।
दरअसल, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 मई को राकेश राठौर पर आरोप तय किए थे और मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की गई थी, जिसमें पीड़िता की गवाही होनी थी। मालूम हो कि 17 जनवरी 2025 को सीतापुर की एक महिला नेता ने सांसद राठौर पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था।

आरोप तय किए जाने के बाद सांसद राठौर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोपों को निराधार और झूठा बताते हुए चार्ज मुक्त करने की मांग की थी। हालांकि, एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ हाईकोर्ट की शरण ली।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत झूठा केस दर्ज किया गया है और कोर्ट द्वारा जल्दबाजी में आरोप तय कर दिए गए। उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने और आरोपों की समीक्षा की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल ट्रायल पर रोक लगा दी है। अब जुलाई माह में अगली सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि एमपी-एमएलए कोर्ट का ट्रायल आगे चलेगा या सांसद राकेश राठौर को चार्ज मुक्त किया जाएगा।

