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इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक 15 मई को युवती ने चिनहट थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि राजू नाम बताने वाले युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसे पता चला कि आरोपी का असली नाम आमिर है। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा।
तहरीर के आधार पर चिनहट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में आरोपी के पिता, मां, भाई और बहन को भी नामजद किया गया।
जांच के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद आमिर पुत्र साबिर (31) निवासी अमराईगांव, इंदिरानगर को नेड़ा मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।



