div class=”f3e032cb”

div
div class=”f46ba790″div
div class=”fe1b7d06″div
फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस को लागू कराने के लिए LDA और प्रशासन की टीम ने हजरतगंज में निरीक्षण किया। इस दौरान नियम के अनुसार बिल्डिंग नहीं होने पर लोगों को चेतावनी दी गई। मौके पर LDA की टीम ने दुकानदार सहित बिल्डिंग मालिकों को बुलाकर नियमों के बारे में बताया।
div class=” cf559a0e b06c8b9b ”
div id=”Ad–28928716–Bhaskar–Article–M.DAB_AS_MID_300x250″ class=”fbad50ce”div
div
फसाड गाइडलाइन के अनुसार हजरतगंज की बिल्डिंग के रंग सिर्फ पिंक और यलो कलर में हो सकते हैं। इसके साथ ही साइन बोर्ड, खिड़की, बिल्डिंग के डिजाइन में बदलाव नहीं करने नियम तय किए गए हैं। यहां पर बोलार्डस, डस्टबिन, बेंच, रेलिंग, लैंप पोस्ट सहित अन्य चीजें हेरिटेज लुक में हैं। हजरतगंज को आकर्षक बनाने के लिए इसे हेरिटेज लुक दिया गया है।
div class=”f3e032cb “
div class=”f46ba790″यह तस्वीर हजरतगंज में LIC ऑफिस के सामने निरीक्षण की है।div
divdiv
100 से अधिक दुकानदारों को दी गई चेतावनी
हजरतगंज के हेरिटेज जोन में चले अभियान में व्यापारियों को अंदाजे अवध योजना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके अनुसार फसाड कंट्रोल गाइडलाइन लागू की गई है। इसके तहत हेरिटेज जोन हजरतगंज की दुकानों पर लगे बड़े-बड़े बोर्ड हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 100 दुकानदारों को चेतावनी दी गई।
हेरिटेज जोन में आने वाली दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड के मानक शासन द्वारा तय किए नियम पर ही लगाना है। इसमें अक्षरों का साइज 300 एमएम, अक्षरों पर सफेद रंग प्रयोग, बैनर का बैकग्राउंड काला रंग करना होगा। दुकानों के बाहर लगे बोर्डों का स्टेंडर्ड साइज 750 एमएम तय किया गया है।
div class=”f3e032cb “
divdiv
बड़े बोर्ड और दूसरे रंग में मिली बिल्डिंग
अधिकारियों के निरीक्षण में कई कमियां देखने को मिली हैं। इसमें कई बिल्डिंग यलो और पिंक कलर में नहीं हैं। इसके साथ ही साइन बोर्ड भी तय नियम के मुताबिक नहीं मिले। सबसे अधिक बिल्डिंग में इसी का उल्लंघन देखने को मिला है। इसके साथ ही बड़े बैनर भी लगाए गए हैं। अधिकारियों ने मौके पर करीब 300 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया है।
div class=”f3e032cb “
div class=”f46ba790″बड़ा बैनर लगाने पर एक प्रतिष्ठान को चेतावनी दी गई है।div
divdiv
जोनल अधिकारी शशि भूषण पाठक ने बताया कि योजना के तहत हजरतगंज में नियम का पालन संबंधित व्यापारियों सहित अन्य लोगों को करना होगा। एक महीने पहले पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लोगों को हिदायत दी गई थी।
इसके बाद आज फिर चेतावनी दी गई है। अगर इसके बाद भी नियम का पालन नहीं किया गया तो निर्धारित समय के बाद कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि संबंधित व्यापारी समेत अन्य लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं।




