इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने मंगलवार सुबह हरदोई डीएम पेश हुए।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यायालय में हरदोई डीएम को किया था तलब। - Dainik Bhaskar
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यायालय में हरदोई डीएम को किया था तलब।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने मंगलवार सुबह हरदोई डीएम पेश हुए। उन्होंने कहा- नेटवर्क में तकनीकी समस्या के कारण मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। लाइसेंस रीन्यू करने का आर्डर 15 अक्टूबर को दिया है।

न्यायाधीश ने उन्हें भविष्य में मोबाइल फोन ऑन रखने की हिदायत दी। न्यायालय ने हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह को कोर्ट में तलब किया था।

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा था कि डीएम से पूछ के बताएं कि याची के लाइसेंस रीन्यू एप्लिकेशन पर अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं हुआ।

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि डीएम हरदोई को जब फोन किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को 22 अक्टूबर को सवा 10 बजे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने हरदोई के नजाकत अली की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था। याचिका के माध्यम से याची ने कोर्ट को बताया कि उसने आठ महीने पहले ही विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए डीएम के यहां आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

जिस पर कोर्ट ने सरकारी वकील को जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर कहा कि अभी तक याची के लाइसेंस के नवीनीकरण पर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। सुनवाई के समय सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि डीएम जिले का प्रमुख होता है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है तो यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो जिलाधिकारी से कोई कैसे संपर्क करेगा।

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