ला मार्टिनियर, CMS और जयपुरिया को हाईकोर्ट का नोटिस:स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम पर कोर्ट सख्त, प्रिंसिपल और अधिकारी तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शहर के छह प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रिंसिपल या प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया है। इन स्कूलों पर आरोप है कि वे अपने परिसरों के बाहर लगने वाले यातायात जाम की समस्या को दूर करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने उन्हें उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि उन्होंने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज हजरतगंज, लोरेटो कॉन्वेंट गौतमपल्ली, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विशाल खंड, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमतीनगर एक्सटेंशन, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड और सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गोमतीनगर शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है।

यातायात समस्याओं को उठाया गया

यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2020 में गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की ओर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। इस याचिका में विशेष रूप से आवासीय क्षेत्रों में संचालित स्कूलों के कारण होने वाली यातायात समस्याओं को उठाया गया था।

यातायात व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों को अपनी यातायात व्यवस्था में सुधार करने और सुझाव देने का अवसर दिया जा रहा है। यदि वे इसमें असफल रहते हैं, तो कोर्ट की ओर आवश्यक निर्देश पारित किए जाएंगे। न्याय मित्र ने न्यायालय को उन संस्थानों के बारे में सूचित किया था जो पूर्व के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इन छह स्कूलों को तलब किया गया है।

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