div class=”a88a1c42″
div
div class=”d1172d9b”
div class=”edd8d071″div
div
div class=”f3e032cb”
div
div class=”
cf559a0e
b06c8b9b
“
div id=”Ad–28928716–Bhaskar–Article–M.DAB_AS_MID_300x250″ class=”fbad50ce”div
div
जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज हजरतगंज, लोरेटो कॉन्वेंट गौतमपल्ली, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विशाल खंड, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमतीनगर एक्सटेंशन, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड और सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गोमतीनगर शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है।
यातायात समस्याओं को उठाया गया
यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2020 में गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की ओर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। इस याचिका में विशेष रूप से आवासीय क्षेत्रों में संचालित स्कूलों के कारण होने वाली यातायात समस्याओं को उठाया गया था।
यातायात व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों को अपनी यातायात व्यवस्था में सुधार करने और सुझाव देने का अवसर दिया जा रहा है। यदि वे इसमें असफल रहते हैं, तो कोर्ट की ओर आवश्यक निर्देश पारित किए जाएंगे। न्याय मित्र ने न्यायालय को उन संस्थानों के बारे में सूचित किया था जो पूर्व के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इन छह स्कूलों को तलब किया गया है।




