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भाजपा सांसद रवि किशन की पत्नी से रंगदारी मांगने के मामले में दर्ज FIR में अभियुक्त बनाए गए वकील विवेक कुमार पांडेय की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसी मामले में दूसरे अभियुक्त खुर्शीद अहमद खान जिन्हें पत्रकार दिखाया गया है, उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रथम की खंडपीठ ने शुक्रवार को खुर्शीद अहमद खान की याचिका पर फैसला लिया।
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राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभियुक्त की सक्रिय भागीदारी पाई गई है। इससे पहले 25 अप्रैल की सुनवाई पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस एनके जौहरी की खंडपीठ ने विवेक पांडेय की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई या विवेचना पूरी होने तक के लिए रोक लगा दी थी।
रवि किशन की पत्नी ने दर्ज कराई है FIR
रवि किशन की पत्नी की ओर से 16 अप्रैल को हजरतगंज थाने में कराई गई FIR में अभियुक्त विवेक पांडेय को सपा का प्रदेश प्रवक्ता बताया गया है। याचिका में सुनवाई के दौरान एफआईआर का विरोध करते हुए विवेक पांडेय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वह मामले में रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर का वकील है।
विवेक पांडेय ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने रवि किशन के विरुद्ध किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इस मामले में उसकी अब तक कोई भूमिका नही पायी गई है। याचिका का राज्य सरकार व रवि किशन के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने विवेक पांडेय को न गिरफ्तारी किये जाने का आदेश दिया तथा साथ ही साथ यह शर्त भी लगाई है कि वह अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर की ओर से सिर्फ न्यायालय में मामले की पैरवी करेगा, न की न्यायालय से बाहर।
उल्लेखनीय है कि रवि किशन की पत्नी प्रीती शुक्ला द्वारा दर्ज एफआईआर में उक्त महिला, उसके पति, बेटा व बेटी समेत अन्य अभियुक्तों पर 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने व न देने पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आरोप लगाया गया है।





