
बेसिक शिक्षा विभाग ने RTE अधिनियम-2009 के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण वाली प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के लाखों बच्चों को अब गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा का मौका मिलेगा।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि, “यह योजना समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी विद्यालयों में समान, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए है। शिक्षा के माध्यम से उनका भविष्य सुरक्षित और सशक्त होगा।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर होगी। आवेदन, सत्यापन और लॉटरी से पात्र बच्चों का चयन होगा। पात्र बच्चों को समय पर प्रवेश मिले, इसके लिए विभाग सतत निगरानी करेगा।
तीन चरणों में आवेदन की डेट्स (RTE 2026-27)
- प्रथम चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी तक
- द्वितीय चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च तक
- तृतीय चरण: 12 मार्च से 25 मार्च तक
आवेदन rte25.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन ही होंगे। पेरेंट्स अपने नजदीकी 10 स्कूल चुन सकते हैं। चयन ई-लॉटरी से होगा, ताकि कोई भेदभाव न हो।
कौन-कौन पात्र?
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सालाना आय 2.5 लाख से कम
- वंचित समूह: SC/ST/OBC,
- अनाथ, दिव्यांग, विधवा/वृद्धावस्था पेंशन धारक के बच्चे
- कैंसर/एचआईवी पीड़ित माता-पिता के बच्चे आदि
आयु सीमा (1 अप्रैल 2026 के अनुसार)
- नर्सरी: 3-4 वर्ष
- LKG: 4-5 वर्ष
- UKG: 5-6 वर्ष
- कक्षा 1: 6-7 वर्ष
जरूरी दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)
- राशन कार्ड
- पेंशन/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू)
कोई फीस नहीं : निजी स्कूल प्रवेशित बच्चे से एक पैसा भी नहीं लेंगे। शासन स्कूल को प्रति बच्चा तय राशि देगा।

