इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी को नोटिस जारी किया है। सपा सांसद पर जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने ज्ञानी की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याची के वकील विष्णु शंकर जैन और शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव के समय न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि उसकी पार्टी के द्वारा भी ‘पीडीए’ शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है।
याचिका के माध्यम से यह भी आरोप लगाया गया है कि 12 मई 2024 की चुनाव रैली में मोहनलालगंज में आरके चौधरी ने खुलेआम जाति व धर्म के नाम पर वोट मांगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया की सोशल मीडिया साइटों पर भी चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरके चौधरी व उनकी पार्टी द्वारा जाति, धर्म व समुदाय के आधार पर वोट मांगे गए।
कहा गया कि आरके चौधरी चुनाव जीत गए लेकिन जन प्रतिनिधित्त्व अधिनियम की धारा 123(3) के तहत जाति-धर्म, समुदाय के नाम पर वोट मांगने के कारण उनका चुनाव रद् होना चाहिए। न्यायालय ने याची पक्ष को सुनने के बाद मामले में विचार की आवश्यकता जताई।