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इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद गोंडा जनपद के जिलाधिकारी को आदेश दिया है

  • इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद गोंडा जनपद के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जनपद के करनैलगंज तहसील स्थित ग्राम गौरावा खुर्द से करबला सकरौरा तक बुधवार को मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले ताजिया के जुलूस को पूरी सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा के साथ संपन्न कराए।

न्यायालय ने आपने आदेश में कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि जिस रास्ते से ताजिया का निकलना तय किया गया है, वह जुलूस निकालने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता निशांत शुक्ला इस आदेश से जिलाधिकारी गोंडा को तत्काल अवगत कराए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने ग्रामवासी अल्ताफ हुसैन की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है।

ताजिया जुलूस निकालने के लिए रास्ता नहीं

याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया की ताजिया के जुलूस का रास्ता रेलवे ट्रैक बनने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद आपसी समझौते में नया रास्ता तय हो गया है।

याची के अधिवक्ता ने यह भी बताया की तय किया गया रास्ता ऐसा नहीं है, जहां से सकुशल ताजिया जुलूस निकाला जा सके। न्यायालय से याची द्वारा कहा गया कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे की ताजिया जुलूस सकुशल निकल सके। सरकार की ओर से उपस्थित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निशांत शुक्ला ने न्यायालय को बताया की ताजिया के जुलूस के लिए चकदारों और ताजियादारों की सहमति से रास्ता तय हो गया है ।

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