लखनऊ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के समय सिविल कोर्ट में रिवाल्वर ले जाने की घटना को लेकर मुद्दा उठाया गया था। जिसमें पिछले आदेश में उसकी सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगा गया था। जिसके अनुपालन में न्यायालय के सामने रिपोर्ट देते हुए कहा गया कि कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के नोडल अधिकारी अब एडीसीपी, वेस्ट होंगे।
चाकू से हमले के मामले में न्यायालय के पिछले आदेश में यह पूछे जाने पर की हमलावर बार का सदस्य है की नहीं इस पर सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा न्यायालय को बताया गया है कि अभियुक्त शुभम पाण्डेय बार का सदस्य है।
कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि चाकूबाजी की घटना में घायल युवक ने सीसीटीवी फुटेज देख के कुछ हमलावरों की पहचान की है। इस पर न्यायालय ने विवेचक को विवेचना के सम्बन्ध में कार्यवाही के आदेश दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने देवेन्द्र गुप्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया।