सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के अकबरनगर एरिया में LDA की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अकबरनगर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी झुग्गी वासी को बिना आवास का विकल्प दिए बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। LDA ने कुकरैल नदी के डूब क्षेत्र में बनी झुग्गियों को खाली कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और टिप्पणियों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहे, जिसमें अकबरनगर में विध्वंस और बेदखली की कार्रवाई को सही ठहराया गया है।
हम मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले में दर्ज निष्कर्ष से सहमत हैं कि प्रभावित कॉलोनी का निर्माण बाढ़ क्षेत्र में किया गया है। तथ्यों से यह जाहिर है कि याचिकाकर्ता के पास उस जगह के मालिकाना हक को लेकर कोई दस्तावेज नहीं है।